मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना’। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त में जमीन देगी, ताकि वे अपना घर बना सकें। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी।
योजना का मकसद
इस योजना का मकसद उन परिवारों को जमीन देना है, जिनके पास अपना घर नहीं है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर परिवार को अपना घर मिले और वे सम्मान से जी सकें।
योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदकों को नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक के पास अपना घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन होनी चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर नहीं भरता हो।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का परिवार राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
- आवेदक का नाम गांव की मतदाता सूची में 1 जनवरी 2021 तक दर्ज होना चाहिए।
योजना के फायदे
- आवेदकों को मुफ्त में 60 वर्ग मीटर तक की जमीन दी जाएगी।
- जमीन मिलने के बाद, आवेदक बैंक लोन और सरकारी योजनाओं की मदद से अपना घर बना सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- SAARA पोर्टल पर जाएं।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सारी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म सबमिट करें और आवेदन की रसीद लें।
जरूरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या वोटर आईडी
- पते का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
कुछ जरूरी बातें
- अभी तक आवेदन की आखिरी तारीख नहीं बताई गई है। SAARA पोर्टल पर अपडेट चेक करते रहें।
- आवेदन की जांच के बाद, पात्र आवेदकों की सूची ग्राम पंचायत और तहसील में जारी की जाएगी।
- जमीन मिलने के बाद, आवेदकों को घर बनाने के लिए बैंक लोन और सरकारी योजनाओं की मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी मदद है। इससे उन्हें अपना घर बनाने का मौका मिलेगा। इच्छुक लोग जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का फायदा उठाएं।